नाबालिग के साथ लैंगिक संबंध बानाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 26 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया गया है.
Trending Photos
Rajsamand: राजसमंद में 12 साल बच्चे के साथ लैंगिक संबंध मामले में आरोपी लक्ष्मी शंकर को पॉक्सो न्यायालय राजसमंद के न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने 20 साल के कठोर कारावास और 26 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 16 अक्टूबर 2019 को पीड़ित बालक के पिता ने पुलिस थाना कांकरोली में एक रिपोर्ट पेश थी कि उसका पुत्र घर के पास बैठा हुआ था. इसी दौरान आरोपी लक्ष्मी शंकर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ अपने घर ले गया. उसने घर ले जाकर नाबालिग को शरबत में नशीला पदार्थ पिलाया और उसके साथ अश्लील हरकतें की. जब नाबालिग ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी देने लगा.
रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कांकरोली की ओर से मामला दर्ज किया गया. जांच के बाद पॉक्सो न्यायालय राजसमंद में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया. पॉक्सो न्यायालय में पीड़ित बालक और राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 9 गवाहों के बयान दर्ज करवाए. साथ ही 15 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए. न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी लक्ष्मी शंकर पिता गणेश लाल को दोषी माना गया. न्यायालय ने आरोपी लक्ष्मी शंकर को विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास और 26 हजार रुपये से दंडित किया है.
Reporter- Devendra Sharma
ये भी पढ़ें- Alwar Crime Graph: अलवर में डर लगता है, 72 घण्टे में हांसी में तीन हत्याएं से दहला इलाका
अपने जिले की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे