UP Government News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विभाजन के समय पाकिस्तान से आए 10 हजार शरणार्थी परिवारों को बड़ा तोहफा देने वाली है. योगी सरकार एक नया कानून लाने वाली है, जिसके तहत इन्हें खेती योग्य जमीनों का मालिक बनाया जाएगा, जिससे इन्हें किसानों के रूप में तमाम तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी.
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UP News: प्रदेश सरकार पाकिस्तान विभाजन के बाद आए हिंदू शरणार्थियों को उनकी जमीन पर पूर्ण अधिकार देने के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है. मौजूदा नियमों के तहत इन्हें यह अधिकार मिल पाना संभव नहीं है, क्योंकि 2018 में केंद्र सरकार ने सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 को समाप्त कर दिया था. ऐसे में सरकार नए कानून के जरिए इन शरणार्थी परिवारों को जमीन के मालिकाना हक देने की योजना बना रही है.
कौन हैं ये शरणार्थी परिवार ?
1947 में भारत-पाक विभाजन के दौरान करीब 10 हजार हिंदू परिवार लखीमपुर खीरी, रामपुर, बिजनौर और पीलीभीत में बसाए गए थे. सरकार ने इन्हें खेती योग्य जमीनें दी थीं, लेकिन इनमें से कई परिवारों को संक्रमणीय भूमिधर अधिकार नहीं मिले. इसका मतलब यह हुआ कि वे अपनी जमीन बेच नहीं सकते और बैंक से कृषि ऋण के अलावा कोई अन्य ऋण नहीं ले सकते.
लंबे समय से उठ रही थी मांग
इन परिवारों की कई पीढ़ियां इस जमीन पर खेती कर रही हैं, लेकिन कानूनी अधिकार न होने से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. वे काफी समय से भूमि अधिकारों की मांग कर रहे थे. सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए मुरादाबाद के कमिश्नर, पीलीभीत के डीएम, लखीमपुर खीरी के एडीएम और शासन के उप सचिव की एक कमेटी गठित की.
कब मिलेगा अधिकार ?
जिलों से सर्वे की प्राथमिक रिपोर्ट शासन को मिल चुकी है. अब अंतिम रिपोर्ट आने के बाद सरकार प्रस्ताव को मंजूरी के लिए आगे बढ़ाएगी. इससे शरणार्थी परिवारों को कानूनी रूप से जमीन का पूरा हक मिल सकेगा और वे बिना किसी बाधा के इसका इस्तेमाल कर सकेंगे.
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