UP State Employees Leave Rules: उत्तर प्रदेश की सरकार के राज्य कर्मियों की छुट्टी लेने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. 1 फरवरी से राज्य कर्मचारी आवश्यक रुप से ऑनलाइन अवकाश ही ले पाएंगे. पढ़िए
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UP State Employees Leave Rules Change from February: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. बताया जा रहा है कि एक फरवरी से छुट्टी और सेवा संबंधी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी करना अनिवार्य होगा. यह प्रावधान 8.5 लाख राज्य कर्मियों पर लागू किया जाएगा. सूत्रों की मानें तो इस मामले में जल्द ही मुख्य सचिव के स्तर से आदेश जारी किया जाएगा.
कैसे मिलेगी छुट्टी?
सरकार ने कई बार राज्य कर्मियों के लिए निर्देश जारी कर दिया है. वह मानव संपदा पोर्टल के जरिये ही छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसमें बाल्य देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) भी शामिल है. ट्रांसफर होने पर नई जगह जॉइनिंग और पुरानी जगह से रिलीविंग की प्रक्रिया भी ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं. सेवा पुस्तिका भी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं.
दंड की व्यवस्था
रिपोर्ट्स की मानें तो इन निर्देशों का सभी विभागों में पालन नहीं कर रहे हैं या फिर आंशिक रूप से ही पालन कर रहे हैं. 2025 में आवेदन की ऑफलाइन व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय किया गया है. ऑनलाइन प्रक्रियाओं का पालन न करने वाले विभागों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दंड की व्यवस्था भी की जाएगी.
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