Varanasi News: वाराणसी में महाशिवरात्रि के पहले शिव भक्तों को झटका, महिलाओं ने मोर्चा संभाल रुकवाया रोपवे का काम
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2657270

Varanasi News: वाराणसी में महाशिवरात्रि के पहले शिव भक्तों को झटका, महिलाओं ने मोर्चा संभाल रुकवाया रोपवे का काम

Varanasi Ropeway Project Stay News: वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट पर तत्काल रोक लगाई गई है. अब वाराणसी में रोपवे निर्माण के काम पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दिया है. पढ़िए पूरी डिटेल

Varanasi Ropeway Project

Varanasi Ropeway Project Stay News: वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा अधर में लटका हुआ है. अब रोपवे निर्माण के काम पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है. तीन महिलाओं ने याचिका दायर की है. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया गया है. महिलाओं ने जमीन अधिग्रहण और मुआवजा देने की प्रक्रिया किए बिना ही निर्माण शुरू कराने का आरोप लगाया है.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और संजय करोल की पीठ ने किया है. सुनवाई के दौरान सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद रोपवे के निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. जिसका मतलब है, रोपवे का निर्माण कार्य अभी जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में रहेगा.

सभी पक्षों को नोटिस जारी 
सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट कार्य पर रोक लगाने के साथ ही सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है. उन्हें जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं. मामले की अगली सुनवाई पीठ ने अप्रैल में तय की है. याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट के वकील अमित स्थालेकर के जरिए मनसा सिंह और तीन अन्य महिलाओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 

SC में HC के आदेश को चुनौती 
इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को महिलाओं ने चुनौती दी. इस अपील पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह अंतरिम आदेश पारित कर दिया. इस मामले में हाई कोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. हालांकि, हाई कोर्ट ने सभी पक्षों (यूपी सरकार और अन्य) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की. इस मामले में कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने के साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर निर्माण पर रोक लगा दी. 

यह भी पढ़ें: यूपी में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ!, हाईकोर्ट के रुख के बाद सरकार आंकड़े करेगी तैयार

Trending news