नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में आरोपी 'ऑल्ट न्यूज' के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत अवधि मंगलवार को अगले आदेश तक बढ़ा दी. उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी खारिज करने को लेकर मोहम्मद जुबैर की ओर से दायर याचिका के खिलाफ वह एक हलफनामा दाखिल करना चाहती है.
सुप्रीम कोर्ट से जुबैर को राहत
Supreme Court extends interim bail granted to Alt News co-founder Mohammad Zubair till further orders. Court
lists Zubair's plea for a hearing on September 7. https://t.co/JeiEADDm58— ANI (@ANI) July 12, 2022
प्राथमिकी खारिज करने को लेकर की ये मांग
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की एक पीठ से कहा कि वे सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी खारिज करने को लेकर मोहम्मद जुबैर की ओर से दायर याचिका के खिलाफ एक हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं.
इसके बाद, पीठ ने पत्रकार जुबैर की याचिका को अंतिम सुनवाई के वास्ते सात सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया और उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा. शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने आठ जुलाई को इस मामले में जुबैर को पांच दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की थी.
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