उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के पुराना धामपुर इलाके में निकाह से पहले एक हिंदू नौजवान का मजहब तब्दील कराने का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने एक काजी और हिन्दू नौजवान की माशूका समेत पांच अफराद को गिरफ्तार किया है.
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बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के पुराना धामपुर इलाके में निकाह से पहले एक हिंदू नौजवान का मजहब तब्दील कराने का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने एक काजी और हिन्दू नौजवान की माशूका समेत पांच अफराद को गिरफ्तार किया है. यह अपने आप में एक यूनिक केस है, जिसमें किसी लड़की को धर्म परिवर्तन के इलज़ाम में गिरफ्तार किया गया है. अब तक मुस्लिम समाज के युवकों गिरफ्तार किया जाता रहा है.
जिले के एसएसपी धर्म सिंह मार्छाल ने बताया कि पुराना धामपुर में रहने वाले जसवंत सिंह की जानिब से इतवार को एक शिकायत दी गयी थी, जिसकी बुनियाद पर यह कार्रवाई की गई है. मार्छाल ने बताया, " शिकायतकर्ता के बेटे मुकुल का नई सराय मोहल्ले की रहने वाली सायमा नाम की एक मुस्लिम लड़की के सासत इश्क चल रहा था. दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की हिन्दू मजहब कबूल नहीं करना चाहती थी. उसने मुकुल को ही इस्लाम मजहब कबूल करवा दिया."
एसएसपी धर्म सिंह मार्छाल ने बताया मुकुल के पिता का इलज़ाम है कि मुकुल की प्रेमिका सायमा, उसके पिता शाहिद, मां रुखसाना, काजी मौलाना इरशाद और मौलाना गुफरान ने जबरन उसे इस्लाम धर्म में स्वीकार करवा दिया. शनिवार की रात वो लोग मुकुल को मदरसे ले गए और वहां उसका धर्म परिवर्तन करा, सायमा से निकाह करवा दिया. इस मामले में मौलाना इरशाद, मौलाना गुफरान, सायमा और उसके माता—पिता के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून 2021 के तहत मुकदमा दर्ज कर इतवार को पांचों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
मुस्लिम लड़की- हिन्दू लड़का मामले में नहीं होती कोई कार्रवाई
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 2021 से धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कानून लागू है. इस कानून के तहत सैकड़ों की तादाद में पिछले 4 सालों में मुस्लिम युवक धर्म छिपाकर हिन्दू लड़कियों से प्रेम, शादी और लड़की का धर्म बदलने के इलज़ाम में जेल में बंद है. इस केस में आरोपी युवकों को जल्दी ज़मानत भी नहीं मिलती है. वहीँ, मुस्लिम समाज का इलज़ाम है कि प्रदेश में ऐसी भी शादियाँ होती हैं, जिसमें लड़की मुस्लिम और लड़का हिन्दू होता है, लेकिन ऐसे मामलों में लड़की के अभिभावकों की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है कि लड़की ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, और अपना धर्म बदला है. इस कानून के तहत 3 से 10 साल तक कैद की सजा और 50 हज़ार रुपए तक का आर्थिक जुर्माना लेने का प्रावधान है.