दिल्ली HC ने कुलदीप सेंगर की याचिका पर CBI से मांगा जवाब; बेटी की शादी के लिए मांगी अंतरिम ज़मानत
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दिल्ली HC ने कुलदीप सेंगर की याचिका पर CBI से मांगा जवाब; बेटी की शादी के लिए मांगी अंतरिम ज़मानत

Kuldeep Sengar News: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव जिले के पूर्व बीजेपी एमएलए कुलदीप सेंगर की याचिका पर सीबीआई से जवाब तलब किया है. कुलदीप सेंगर ने अर्ज़ी में बेटी की शादी की वजह का हवाला देते हुए अंतरिम ज़मानत दिए जाने की बात कही है.

दिल्ली HC ने कुलदीप सेंगर की याचिका पर CBI से मांगा जवाब; बेटी की शादी के लिए मांगी अंतरिम ज़मानत

Kuldeep Sengar News: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव जिले के पूर्व बीजेपी एमएलए कुलदीप सेंगर की याचिका पर सीबीआई से जवाब तलब किया है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी से निकाले गए लीडर कुलदीप सिंह सेंगर की एक अर्ज़ी पर बृहस्पतिवार को सीबीआई से जवाब मांगा है, जिसमें उसने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत से संबंधित मामले में अंतरिम ज़मानत देने की अपील की है. सेंगर इस मामले में 10 साल के कारावास की सज़ा काट रहा है. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने एजेंसी को सेंगर की याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख़ 16 जनवरी को या उससे पहले एक रिपोर्ट दाख़िल करने का निर्देश दिया है. 

16 जनवरी को होगी सुनवाई
कुलदीप सेंगर ने अपनी अर्ज़ी में बेटी की शादी की वजह का हवाला देते हुए अंतरिम ज़मानत दिए जाने और सज़ा के निलंबन की अपील की है. सीबीआई वकील ने जस्टिस को बताया कि कुलदीप सेंगर ने 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग़ लड़की से रेप के एक और मामले में हाईकोर्ट की एक बेंच के सामने ऐसी ही अर्ज़ी दायर की थी. इस मामले में वह ताउम्र क़ैद की सज़ा काट रहा है. बेंच पहले ही इस अर्ज़ी पर सीबीआई को नोटिस जारी कर चुकी है और मामले को सुनवाई के लिए 16 जनवरी के लिए लिस्ट में रखा गया है.

8 फरवरी को सेंगर की बेटी की शादी
कुलदीप सेंगर की तरफ़ से पैरवी करने वाले वकील कन्हैया सिंघल ने कहा कि उनके मुवक्किल की बेटी की शादी की तक़रीब 18 जनवरी से शुरू हो जाएंगी और शादी 8 फरवरी को होगी. इस सिलसिले में हाईकोर्ट को बताया गया कि सेंगर शादी के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए दो हफ्ते की अंतरिम ज़मानत मांग रहा है.  उन्नाव में 4 बार के एमएलए रहे कुलदीप सिंह सेंगर पर 2017 में उन्नाव में बलात्कार का इल्ज़ाम लगा था. इसको लेकर अदालत ने दफा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत क़ुसूरवार ठहराया था.

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