Passport Police Verification: पासपोर्ट बनवाने के लिए पुलिस क्लीयरेंस होना बहुत जरूरी होता है. अक्सर पुलिस पीसीसी जारी करने में बहुत समय लेती है, जिससे पासपोर्ट जारी होने में देरी होती है. लेकिन अब सरकार ने इस पर बड़ा फैसला ले लिया है.
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Online Passport Apply: पासपोर्ट के आवेदन ज्यादा होने की वजह से पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) की मांग में भी बढ़ोतरी हो गई है. इस अप्रत्याशित बढ़ोतरी को दूर करने के लिए विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) ने एक बड़ा फैसला ले लिया है. 28 सितंबर 2022 से पूरे भारत में सभी ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (POPSKs) में पीसीसी सेवाओं के लिए आवेदन किया जा सकेगा. जिससे पासपोर्ट बनाने वालों को आसानी होगी.
विदेश मंत्रालय ने किया एलान
विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि, मंत्रालय पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को आसान बनाने और नागरिकों के अनुभव को बेहतर करने पर काम कर रहा है. आपको बता दें कि पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) की मांग में बढ़ोतरी हो गई है. इसके लिए अब भारत में सभी आनलाइन पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पीसीसी सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी.
क्या होता है पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट
To address the unanticipated surge in demand for Police Clearance Certificates (PCCs), MEA has decided to include the facility to apply for PCC services at all online Post Office Passport Seva Kendras (POPSKs) across India, starting from Wednesday, 28 September 2022. pic.twitter.com/G9ZMYvc4Wm
— ANI (@ANI) September 26, 2022
भारतीय पासपोर्ट होल्डर को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) जारी किया जाता है. यदि ये लोग आवासीय स्थिति, नौकरी या लंबे समय के लिए वीजा लेना चाहते हैं तो इसकी जरुरत होती है. आपको बता दें कि टूरिस्ट वीजा पर विदेश जाने के लिए पीसीसी की आवश्यकता नहीं होती है.
मंत्रालय ने बताया किन लोगों को होगा फायदा
मंत्रालय ने बताया है कि, इस फैसले के बाद न केवल विदेशों में रोजगार चाहने वाले भारतीय नागरिकों को मदद मिलेगी, बल्कि अन्य पीसीसी आवश्यकताओं की मांग को भी पूरा किया जा सकेगा. जैसे कि एजुकेशन, लंबे समय के लिए वीजा आदि के मामलों में.
जरूरी डाक्यूमेंट्स
1. वर्तमान पते का प्रमाण
2. विदेशी नियोक्ता के साथ रोजगार अनुबंध की स्व-सत्यापित प्रति
3. आधिकारिक अंग्रेजी अनुवाद के सात वैध वीजा की प्रति (यदि वीजा अंग्रेजी में न हो)
4. ईसीआर/नॉन-ईसीआर की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी
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