क्या है पेशा कानून? जिसको लेकर सोरेन सरकार को घेर रही बीजेपी
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क्या है पेशा कानून? जिसको लेकर सोरेन सरकार को घेर रही बीजेपी

Jharkhand News: अर्जुन मुंडा ने कहा कि रूल थोपा नहीं जाना चाहिए. रूल सेल्फ रूल होना चाहिए, पेसा कानून का मतलब है कि कोई हमें अनुशासित ना करें बल्कि स्वयं हम अनुशासित हों.

अर्जुन मुंडा, नेता, बीजेपी

Khunti News: झारखंड बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार पर पेशा कानून को लेकर लगातार घेर रही है. बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड में जनजातीय और स्थानीय विकास की बात तो होती है, पर उनकी संस्कृति और परम्परा-स्थानीयता का हक उन्हें नहीं मिल पाने के कारण आज भी स्थानीय जनजाति ठगे और अपने हक से वंचित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए बना पेशा कानून का पालन आजतक नहीं हो पाया है. 

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जनजातीय मामले के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस पर राज्य सरकार को ध्यान रखना है. पेशा कानून लागू है, लेकिन राज्य सरकार रूल नहीं बनाया है. झारखंड में पेसा कानून के रूल लागू नहीं होने के कारण जितनी सशक्त भूमिका पंचायतों की होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है. इसके लिए राज्य सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और स्थानीय स्तर पर हमारी परंपरा पर लोगों की तरफ से सुझाव दे, ताकि राज्य में सेल्फ रूल को इंप्लीमेंट किया जा सके.

क्या है पेसा कानून (PESA Act), जानिए

पूर्व सीएम रघुवर दास ने पेसा कानून का जिक्र कर हेमंत सरकार को घरा, तब से एक बार फिर यह कानून चर्चा में आ गया. आइए पेसा कानून क्या है इसके बारे में जानने है. दरअसल, पेसा कानून (PESA Act) साल 1996 में लागू किया गया था. पेसा कानून आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन पर स्वामित्व का राइट देता है. साथ ही पारंपरिक अधिकारों की सुरक्षा करता है. 

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पेसा कानून (Panchayat Extension to Scheduled Areas ) अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों की  सांस्कृतिक पहचान, संसाधनों और स्वशासन का अधिकार प्रदान करता है. इसे इसीलिए बनाया गया है. यह कानून (PESA Act) आदिवासी समुदायों की पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं और परंपराओं को संरक्षित करता है.

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इनपुट:इनपुट: ब्रजेश कुमार

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