नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नोटिस में कहा गया है कि इसके अलावा, आवश्यक कार्रवाई नहीं करने के आरोप में आईटी अधिनियम और/या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है.
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में बैन की गईं ई-सिगरेट बेचने वाली 15 वेबसाइटों को नोटिस भेजकर उत्पादों का विज्ञापन और बिक्री बंद करने का निर्देश दिया है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 6 वेबसाइटें भी रडार पर हैं. मंत्रालय सोशल मीडिया पर ई-सिगरेट के विज्ञापन और बिक्री पर भी बारीकी से नजर रख रहा है और जल्द ही उन्हें नोटिस जारी कर सकता है.
एक आधिकारिक सूत्र ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि जिन 15 वेबसाइटों को "हटाने का नोटिस" जारी किया गया है, उनमें से चार ने काम करना बंद कर दिया है, जबकि बाकी ने अभी तक जवाब नहीं दिया है. सूत्र ने कहा, "अगर वे जवाब नहीं देते हैं और कानून का पालन नहीं करते हैं, तो स्वास्थ्य मंत्रालय इन वेबसाइटों को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को लिखेगा. इन वेबसाइटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी."
इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध अधिनियम 2019 में लागू हुआ था. वेबसाइटों को जारी किए गए नोटिस में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, "हमने पहचान की है कि अवैध ई-सिगरेट के ऑनलाइन विज्ञापन और बिक्री से संबंधित जानकारी, जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत गैरकानूनी है, उसे होस्ट, प्रदर्शित, प्रकाशित, प्रसारित किया जा रहा है."
नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नोटिस में कहा गया है कि इसके अलावा, आवश्यक कार्रवाई नहीं करने के आरोप में आईटी अधिनियम और/या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है.
ऑनलाइन संस्थाओं को नोटिस प्राप्त होने के 36 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया था. आधिकारिक सूत्र ने कहा, "15 ऑनलाइन इकाइयों में से 4 ने जवाब दे दिया है और अपना काम बंद कर दिया है. हम अभी भी बाकी की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी."
मंत्रालय ने फरवरी में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ई-सिगरेट पर प्रतिबंध का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लिखा था और चिंता व्यक्त की थी कि ये उपकरण अभी भी ऑनलाइन और स्थानीय विक्रेताओं के पास उपलब्ध हैं.
मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा था कि ई-सिगरेट जैसे उपकरणों को सुविधा या स्टेशनरी स्टोरों और शैक्षणिक संस्थानों के पास बेचे जाने के मामले भी सामने आए हैं, जिसके परिणामस्वरूप ये उत्पाद बच्चों के लिए आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं.