Barmer Holi 2023 News: भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते सरहदी बाड़मेर जिले में होली व धूलंडी के त्योहार के मद्देनजर जिला कलेक्टर की ओर से निकाले गए धारा 144 आदेश को लेकर सियासत शुरू हो गई है.
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Barmer Holi 2023 News: भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते सरहदी बाड़मेर जिले में होली व धूलंडी के त्योहार के मद्देनजर जिला कलेक्टर की ओर से निकाले गए धारा 144 आदेश को लेकर सियासत शुरू हो गई है. जहां पर विधानसभा में नेता उपप्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने त्योहारों पर इस तरह के आदेश निकालने को धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करने का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है.
होली के त्यौहार के मद्देनजर बाड़मेर जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर 2 मार्च से लेकर 12 मार्च तक जिले भर में धारा 144 लागू कर दी गई है. साथ ही व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले गाना पर भी पाबंदी लगा दी है. धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले रंगों के उपयोग नहीं करने की लोगों से अपील की है. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा के सेवन व हथियार लेकर घूमने पर भी रोक लगाई है इस आदेश की सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने के बाद नेता उप प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा में मुद्दा उठाते हुए बाड़मेर जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर सरकार से जवाब मांगा है.
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वहीं इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर जिला लोक बंधु कलेक्टर का कहना है कि पिछले कई वर्षों से धार्मिक त्योहारों के अवसर पर धारा 144 लगाने के आदेश जारी होते हैं उसी के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है साथ ही जिला कलेक्टर ने बाड़मेर वासियों से होली का त्यौहार बिना किसी पाबंदी के सामाजिक सौहार्द में बड़े ही धूमधाम से मनाने की अपील की है.
सरहदी बाड़मेर जिले में पिछले कई वर्षों से धार्मिक त्योहारों पर धारा 144 लागू होती है 2013 से लगातार तत्कालीन जिला कलेक्टर भानु प्रकाश एटरू, मधुसूदन शर्मा, सुधीर शर्मा, शिव प्रकाश मदन नकाते और विश्राम मीणा ने भी इस तरह के सभी धार्मिक त्योहारों पर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए थे.