Rajasthan News: स्वायत्त शासन विभाग ने नए सिरे से की अधिसूचना जारी, जयपुर समेत इन जिलों में होंगे एक-एक नगर निगम
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Rajasthan News: स्वायत्त शासन विभाग ने नए सिरे से की अधिसूचना जारी, जयपुर समेत इन जिलों में होंगे एक-एक नगर निगम

Rajasthan News: राजस्थान के तीन जिलों को लेकर नगर निगम से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है.  जयपुर, जोधपुर और कोटा में एक-एक ही नगर निगम रखने का फैसला किया गया है.  स्वायत्त शासन विभाग ने नए सिरे से अधिसूचना जारी कर दी है.

Rajasthan News: स्वायत्त शासन विभाग ने नए सिरे से की अधिसूचना जारी, जयपुर समेत इन जिलों में होंगे एक-एक नगर निगम

Rajasthan News: राजस्थान के तीन जिलों को लेकर नगर निगम से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है.  जयपुर, जोधपुर और कोटा में एक-एक ही नगर निगम रखने का फैसला किया गया है.  स्वायत्त शासन विभाग ने नए सिरे से अधिसूचना जारी कर दी है. भजनलाल सरकार अभी तक इसके संकेत दे रही थी. लेकिन अब स्वायत्त शासन विभाग के वार्डों के परिसीमन और पुनर्गठन के नए आदेश में यह पुष्टि कर दी गई है.

जारी आदेश में लिखा गया है कि तीनों शहरों में स्थापित दो-दो नगर निगमों का एकीकरण होगा. इसी आधार पर भी वार्डों की संख्या का निर्धारण करते हुए निकायों में परिसीमन और पुनर्गठन होगा. स्वायत्त शासन विभाग ने इसके लिए नई अधिसूचना जारी की है. अब प्रदेश के सभी 305 निकाय को शमलित करते हुए परिसीमन-पुनर्गठन की समय सीमा बढ़कर 15 मई कर दी गई है. ये काम वर्ष 2011 की जनगणना के आधार किया जाएगा.

वहीं जयपुर में नए सिरे से वार्डों की संख्या 150 और जोधपुर व कोटा में 100-100 वार्ड किए जा सकते हैं. बता दें कि विभाग ने पहले ही 158 वार्डों का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया था, जो एक मार्च तक पूरा होना है. विभाग में राज्य भर्ती आयोग की सचिव अमृता चौधरी को नोडल अधिकारी गठित किया गया है. परिसीमन की प्रक्रिया कलक्टर के निर्देशन में की जाएगी.  सभी नगरीय निकायों के आयुक्त और अधिशासी अधिकारी तय समय-सीमा में काम पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे. वहीं राज्य सरकार की ओर से गठित मंत्रीमंडलीय उपसमिति परिसीमन और पुनर्गठन से जुड़े प्रस्तावों को देखेगी और अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा.

राज्य में नगरीय निकाय

13 नगर निगम
52 नगर परिषद
240 नगर पालिका

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ऐसे होगा काम

परिसीमन प्रस्ताव प्रकाशन- 16 फरवरी से 20 मार्च 2025
आपत्ति-सुझाव आमंत्रित- 21 मार्च से 10 अप्रैल 2025
सुझाव पर सरकार को टिप्पणी भेजना- 11 अप्रैल से 1 मई 2025
आपत्ति-सुझाव का निस्तारण और अनुमोदन- 2 से 15 मई 2025

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