मुंबई हमले के मास्टरमाइंड Zakiur Rehman Lakhvi को 15 साल की सजा, भारत ने पाकिस्तान पर कसा तंज
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मुंबई हमले के मास्टरमाइंड Zakiur Rehman Lakhvi को 15 साल की सजा, भारत ने पाकिस्तान पर कसा तंज

भारत ने लखवी को 15 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय बैठकों से पहले हास्यास्पद कदम उठाना पाकिस्तान के लिए आम बात हो गई है. 

फाइल फोटो.

लाहौर: पाकिस्तान (Pakistan) की एक आतंक रोधी अदालत (Anti-Terror Court) ने मुंबई हमले (Mumbai Terror Attack) के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकीउर-रहमान लखवी (Zakiur Rehman Lakhvi) को टेरर फंडिंग मामले में शुक्रवार को 15 साल जेल की सजा सुनाई.

भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़

भारत ने लखवी को 15 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय बैठकों से पहले हास्यास्पद कदम उठाना पाकिस्तान के लिए आम बात हो गई है. लखवी को दी गई कारावास की सजा और एक अन्य पाकिस्तानी अदालत द्वारा आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बारे में सवाल पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि ये कदम साफ दिखाते हैं कि इनका मकसद फरवरी 2021 में एफएटीएफ (वित्तीय कार्रवाई कार्य बल) की पूर्ण बैठक और एपीजेजी (एशिया प्रशांत संयुक्त समूह) की बैठक से पहले अनुपालन की भावना को दर्शाना है.

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पाकिस्तान पर बढ़ा अंतरराष्ट्रीय दबाव

देश में खुले घूम रहे आतंकवादियों के खिलाफ कदम उठाने के लिए पाकिस्तान पर बढ़ रहे अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच अदालत का यह फैसला आया है. बता दें कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी लखवी (61) को पंजाब प्रांत के आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) ने शनिवार को गिरफ्तार किया था. मुंबई हमला मामले में 2015 से वह जमानत पर था.

सुनवाई के बाद अदालत के एक अधिकारी ने कहा, ‘लाहौर की आतंक रोधी अदालत (एटीसी) ने सीटीडी द्वारा दर्ज टेरर फंडिंग के मामले में लखवी को आतंक रोधी कानून 1997 की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 15 साल जेल की सजा सुनाई.’

जेल भेजा गया अतंकी

न्यायाधीश एजाज अहमद बतर ने लखवी को तीन अपराधों के लिए कुल 15 साल सश्रम कारावास और तीन लाख पाकिस्तानी रुपये (करीब 620 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं चुकाने पर उसे प्रत्येक अपराध के लिए छह-छह महीने की और सजा काटनी होगी. आतंकी को जेल जेल भेज दिया गया है.

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मुंबई हमले की रची थी साजिश

गौरतलब है कि वर्ष 2008 में मुंबई हमले के लिए जमात उद दावा (जेयूडी) प्रमुख हाफिज सईद के नेतृत्व वाला लश्कर-ए-तैयबा जिम्मेदार था. हमले में छह अमेरिकी समेत 166 लोगों की मौत हो गई थी. संयुक्त राष्ट्र ने सईद को वैश्विक आतंकी घोषित किया था और अमेरिका ने उस पर एक करोड़ डॉलर का इनाम घोषित कर रखा है.

बता दें कि इससे पहले गुरुवार को गुजरांवाला में एक आतंकवाद रोधी अदालत ने ग्लोबल आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.

(इनपुट भाषा से भी)

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