UCC: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. ये आदेश कोर्ट में एक याचिका के बाद मांगा गया है. पूरी खबर पढ़ें
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UCC: उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार के जरिए लागू किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड 2025 क चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है और अब राज्य सरकार से इस मामले में 6 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की सुनवाई के लिए 6 हफ्ते बाद की तारीख तय की गई है.
हाई कोर्ट में यूसीसी को चुनौती
आपको बता दे कि भीमताल के रहने वाले सुरेश सिंह नेगी ने यू सी सी (यूनिफॉर्म सिविल कोड) के अलग-अलग प्रावधानों को जनहित याचिका के तौर पर चुनौती दी है. जिसमे मुख्यतः 'लिव इन रिलेशनशिप' के प्रावधानों को चुनौती दी गई है. इसके अलावा मुस्लिम, पारसी आदि के वैवाहिक पद्धति की यूसीसी में अनदेखी किए जाने सहित कुछ अन्य प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है.
वहीं देहरादून से भी एक याचिका दाखिल की गई है. यह याचिका एलमसुद्दीन सिद्दीकी नाम के शख्स ने यूसीसी के प्रावधानों को लेकर की गई है. इस याचिका में अल्पसंख्यकों के रीति-रिवाजों की अनदेखी किए जाने का जिक्र किया है.
आपको बता दें, उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया है. जिसके बाद राज्य में कई तरह के नियम लागू किए गए हैं. लिव इन में रहने वाले कपल को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसमें महिला का उतना ही अधिकार होगा जितना एक शादीशुदा महिला का होता है.
इसके अलावा, पति की मौत या फिर तलाक के बाद होने वाली इद्दत पर रोक लगा दी गई है. तीन तलाक को बैन कर दिया गया है, पॉलीगैमी यानी बहु विवाह पर रोक लग गई है और साथ ही प्रॉप्रटी में सभी बच्चों का बराबर का अधिकार का नियम है. इससे पहले मुस्लिम समुदाय में बेटियों को भाई के हिस्से का आधा हिस्सा दिया जाता रहा है.