Iraq News: इराक की कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जो पार्लियामेंट के जरिए पास किए गए तीन कानूनों को चुनौती देती थी. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
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Iraq News: इराक की टॉप कोर्ट ने मंगलवार को एक कानूनी चुनौती को खारिज किया है, जिसमें पिछले महीने देश की संसद के जरिए जारी तीन विवादस्पद कानूनों पर अस्थायी रोक लगाने की बात की गई थी. दरअसल पिछले महीने इराक की पार्लियामेंट ने तीन अहम कानून पास किए थे. जिनमें से सभी की पुरजोर मुखालिफत इंटरनेशनल लेवल पर भी हुई थी.
पहला कानून परिवार से जुड़ा हुआ था, जिसमें इस्लामिक कोर्ट कोर्ट को परिवार के मामलों में दखल देने की पावर में इजाफा किया था. जिसमें तलाक, शादी और विरासत का अधिकार शामिल है. इसको लेकर लोगों का कहना था कि यह महिलाओं के अधिकारों का हनन है. यह कानून मौलवियों को इजाजत देता था कि वह शादी की एक लीगर उम्र तय करे
इनमें एक सामान्य क्षमादान कानून भी शामिल है जिसके बारे में विरोधियों का कहना है कि यह सार्वजनिक भ्रष्टाचार और गबन में शामिल लोगों के साथ-साथ युद्ध अपराध करने वाले उग्रवादियों को भी रिहा करने की इजाजत देता है.
तीसरे बिल का मकसद सद्दाम हुसैन के शासन के दौरान कुर्दों से जब्त की गई जमीन को वापस करना था, जिसके बारे में कुछ लोगों को डर है कि इससे अरब निवासियों का विस्थापन हो सकता है.
इराक के फेडरल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने पिछले न्यायिक आदेश को रद्द करने का फैसला किया, जिसने तीन कानूनों के क्रियान्वयन को निलंबित कर दिया था. मुकदमे में शामिल सांसदों ने दावा किया था कि मतदान प्रक्रिया अवैध थी, क्योंकि तीनों विधेयकों पर अलग-अलग मतदान करने के बजाय पिछले महीने एक साथ मतदान किया गया था,