जमीयत उलेमा-ए हिंद के डेलिगेशन ने मदनी मस्जिद के हालात का किया मुआयना; कानूनी लड़ाई लड़ने की कही बात
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जमीयत उलेमा-ए हिंद के डेलिगेशन ने मदनी मस्जिद के हालात का किया मुआयना; कानूनी लड़ाई लड़ने की कही बात

Kushinagar News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर मदनी मस्जिद मामले में प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए -हिंद कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कह रही है. साथ ही 22 फरवरी यानी आज जमीयत के एक प्रतिनिधिमंडल मौके पर मौजूदा हालात का जायजा लेने  पहुंचा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

जमीयत उलेमा-ए हिंद के डेलिगेशन ने मदनी मस्जिद के हालात का किया मुआयना; कानूनी लड़ाई लड़ने की कही बात

Kushinagar News: उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है. पिछले कुछ सालों से देश भर में बुलडोजर कर्रवाई के वैधानिक्ता और निष्पक्षता पर खूब सवाल उठे हैं. गुजिश्ता रोज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था. इस कार्रवाई पर मुल्क भर के मुस्लमानों ने  नाराजगी जाहिर की थी. अब खबर है कि जमीयत उलेमा ए हिंद के तरफ से आज मौके पर एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है. इस प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता मौलाना हकीमुद्दीन कासमी कर रहे हैं. प्रतिनिधिमंडल ने मस्जिद के ट्रस्टी से मुलाकात की है. साथ ही प्रतिनिधिमंडल मौके पर पहुंच कर मस्जिद का मुआइना किया है. 

जमीयत की टीम ने मस्जिद के हालात का जायजा लिया
गौरतलब है कि मदनी मस्जिद का मामला तूल पकड़ने के बाद समाजवादी पार्टी ने मौके पर 8 सदस्ययी प्रतिनिधिमंडल  भेजी थी. अब जमीयत के तरफ से भी एक टीम मौके पर जाकर मौजूदा हालत का जायजा ले रही है. साथ ही जमीयत के प्रतिनिधिमंडल नजदीकी लोगों से बात कर लोगों को न्याय दिलाने का अश्वासन दे रही है. जमीत के तरफ से मौके पर पहुंची टीम ने कहा कि जमीयत इस मामले को संजीदगी से ले रही है. मामला सुप्रीम कोर्ट में है. साथ ही जमीयत की टीम ने मस्जिद के इंतजामिया को सब्र रखने के लिए कहा है. टीम ने कहा संवैधानिक और न्यायिक प्रोसेस के तहत इस लड़ाई को लड़ी जाएगी. 

बुलडोजर कार्रवाई पर SC ने प्रशासन से मांगा है जवाब
बात दे कि गुजिशता रोज सुप्रीम कोर्ट ने मदनी मस्जिद मामले में कुशीनगर प्रशासन को कड़ी फटकार लगायी थी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशसान को शोकॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने गुजिश्ता फैसले में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की बात कही थी. कुछ मामलों में बुलडोजर चलाने की इजाजत थी. जैसे कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चलाने की इजाजत थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि मदनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई को कोर्ट की अवमानना क्यों नहीं माना जाए.

प्रशासन ने चलाया था बुलडोजर
मदनी मस्जिद का मामला कोर्ट में चल रहा था. इस मामले में मस्जिद इंतजामिया को कोर्ट से 8 फरवरी तक स्टे ऑर्डर मिला था. लेकिन स्टे ऑर्डर का वक्त खत्म होते ही प्रशासन ने मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया. प्रशासन का दावा है कि मस्जिद इंतेजामिया को 3 नोटिस देने के बाद मस्जिद के अवैध भाग पर बुलडोजर चलाया गया. मस्जिद इंतजामिया का कहना है मस्जिद अपनी जमीन पर है हमारे पास पूरा सबूत है. प्रशासन ने मस्जिद पर गलत तरीके से बुलडोजर चलाया है. 

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