Waqf Property In Bihar: बिहार-झारखंड में वक्फ बोर्ड के पास है इतनी संपत्ति कि चौंक जाएंगे आप, यहां देखिए
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Waqf Property In Bihar: बिहार-झारखंड में वक्फ बोर्ड के पास है इतनी संपत्ति कि चौंक जाएंगे आप, यहां देखिए

Waqf Board Property: वक्फ का मतलब उन संपत्तियों से है जो इस्लामी कानून के तहत विशेष रूप से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित की गई हों. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वक्फ बोर्ड के पास करीब 9 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति है. जमीन के मामले में वक्फ बोर्ड तो देश का तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है.

वक्फ बोर्ड

Waqf Property In Bihar And Jharkhand: वक्फ बोर्ड (संशोधन) विधेयक पर JPC की रिपोर्ट को राज्यसभा में पेश कर दिया गया है. इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया. राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस रिपोर्ट को फर्जी बताया. उन्होंने कहा कि हम वक्फ पर फर्जी जेपीसी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेंगे. हमारी मांग है कि जेपीसी रिपोर्ट में असहमति के विचारों को शामिल किया जाए. यह संविधान के खिलाफ है. विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा. वहीं खरगे पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जेपीसी रिपोर्ट पर सरकार ने पूरा सहयोग किया. विपक्ष सदन को गुमराह न करे. विपक्ष के सारे आरोप झूठे हैं. उन्होंने कहा कि सवाल उठाने वाले खुद जेपीसी में शामिल हैं. रिपोर्ट से कुछ नहीं हटाया गया. हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई. सदन के बाहर भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की काफी चर्चा हो रही है. इस बीच वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है, इसकी भी खूब चर्चा हो रही है.

जानकारी के मुताबिक, देशभर में वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है कि बड़े-बड़े बिजनेसमैन भी फेल हो जाएंगे. 2022 में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर एक रिपोर्ट जारी की थी. इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि देशभर में वक्फ के पास कुल 7 लाख 85 हजार 934 संपत्तियां हैं. वक्फ के पास सबसे ज्यादा संपत्ति उत्तर प्रदेश में है. इसके बाद बंगाल में वक्फ के पास 80 हजार 480 और तमिलनाडु में 60 हजार 223 संपत्तियां हैं. बिहार और झारखंड में भी वक्फ बोर्ड के पास करोड़ों रुपये की जमीन है. बिहार में दो वक्फ बोर्ड संचालित हैं- बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड.

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इन दोनों वक्फ बोर्ड के पास तकरीबन 29 हजार बीघा जमीन है. इनमें शिया वक्फ बोर्ड के पास करीब 5 हजार बीघा तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 24 हजार बीघा जमीन है. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सूत्रों के अनुसार शिया वक्फ बोर्ड के पास 1672 परिसंपत्तियां हैं, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 6480 परिसंपत्तियां हैं. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अनुसार, वक्फ स्टेट में शामिल कब्रिस्तान सहित सभी कब्रिस्तान की घेराबंदी की जा रही है. राज्य में 9273 कब्रिस्तान चिह्नित किए गए हैं. इनमें 8774 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, जबकि 367 कब्रिस्तानों की घेराबंदी प्रक्रियाधीन है, जबकि 132 कब्रिस्तानों की घेराबंदी का क्रियान्वयन किया जा रहा है. वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि प्रदेश में उसकी 50 फीसदी से अधिक जमीन अतिक्रमण का शिकार है.

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इसी तरह से झारखंड (स्टेट) सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 698 एकड़ की संपत्ति है. बता दें कि वक्फ का मतलब उन संपत्तियों से है जो इस्लामी कानून के तहत विशेष रूप से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित की गई हों. 1954 में पहला वक्फ आया था. उस समय नेहरू सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 के तहत भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों की जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वक्फ बोर्ड के पास करीब 9 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति है. जमीन के मामले में वक्फ बोर्ड तो देश का तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है. वक्फ बोर्ड से ज्यादा जमीन सिर्फ रेलवे और सशस्त्र सुरक्षा बलों के पास है.

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