Goa News: जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी ने भगत को दुष्कर्म और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25000 रुपये का जुर्माना लगाया. इसके अलावा सबूत नष्ट करने के लिए उसे दो साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना भी दिया गया.
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Goa Rape Murder Case: गोवा की एक अदालत ने आयरलैंड-ब्रिटेन की नागरिक डेनियल मैकलॉघिन से दुष्कर्म और हत्या के लगभग सात साल पुराने मामले में दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में स्थानीय निवासी विकट भगत को शुक्रवार को दोषी करार दिया गया था. जिसके बाद सोमवार को कोर्ट ने उसे कठोर सजा सुनाई. इस फैसले से पीड़िता के परिवार को लंबे संघर्ष के बाद न्याय मिला है.
शव निर्वस्त्र अवस्था में बरामद हुआ था..
डेनियल मैकलॉघिन का शव 14 मार्च 2017 को दक्षिण गोवा के कैनाकोना गांव के जंगल में मिला था. पुलिस जांच में सामने आया कि नॉर्थवेस्ट आयरलैंड के डोनेगल की रहने वाली 28 वर्षीय मैकलॉघिन गोवा घूमने आई थी, जहां भगत ने पहले उससे दोस्ती की और बाद में दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी. रिपोर्ट्स के अनुसार पीड़िता के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान थे और शव निर्वस्त्र अवस्था में बरामद हुआ था.
हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा..
जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी ने भगत को दुष्कर्म और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25000 रुपये का जुर्माना लगाया. इसके अलावा सबूत नष्ट करने के लिए उसे दो साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना भी दिया गया. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. इस केस की पैरवी कर रहे वकील विक्रम वर्मा ने बताया कि पीड़िता के परिवार ने इस फैसले पर संतोष जताया है.
डेनियल की मां एंड्रिया ब्रैनिगन और परिवार ने अपने बयान में कहा कि यह न्याय के लिए उनकी लंबी लड़ाई का नतीजा है. उन्होंने उन सभी लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने इस संघर्ष में उनका साथ दिया. मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी फिलोमेना कोस्टा ने भी कहा कि बेहद सावधानी से सबूत जुटाए गए जिससे भगत को सजा दिलाने में सफलता मिली. एजेंसी इनपुट