Rajasthan News: 2 साल की मासूम के साथ पड़ोसी ने दिखाई थी हैवानियत, आजीवन कारावास की मिली सजा
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Rajasthan News: 2 साल की मासूम के साथ पड़ोसी ने दिखाई थी हैवानियत, आजीवन कारावास की मिली सजा

Rajasthan News: जैसलमेर में एक साल पुराने रेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने रेपिस्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 25 साल के रेपिस्ट ने सालभर पहले 2 साल की मासूम से हैवानियत दिखाई थी.

Rajasthan News: 2 साल की मासूम के साथ पड़ोसी ने दिखाई थी हैवानियत, आजीवन कारावास की मिली सजा

Rajasthan News: जैसलमेर में एक साल पुराने रेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने रेपिस्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 25 साल के रेपिस्ट ने सालभर पहले 2 साल की मासूम से रेप किया था. सालभर चले केस के बाद पॉक्सो कोर्ट में 23 गवाह व 40 दस्तावेज पेश करने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, साथ ही रेपिस्ट पर 5 हजार का जुर्माना भी लगाया.

विशिष्ठ लोक अभियोजक प्रताप पुरी स्वामी ने बताया-2 साल की मासूम के साथ रेप करने के मामले में विशिष्ठ न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय जैसलमेर ने आरोपी को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. करीब सालभर पुराने मामले में पीड़िता के पिता ने थाने में एक लिखित रिपोर्ट दी.

उसने रिपोर्ट में बताया कि उसकी 2 साल की बेटी के साथ पड़ोसी युवक ने रेप किया. जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया, जिसे कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजा.

पुलिस ने जांच के बाद चालान पॉक्सो न्यायालय जैसलमेर में पेश किया. विशिष्ठ लोक अभियोजक ने 23 गवाह व 40 दस्तावेज कोर्ट में प्रदर्शित करवाए. दोनों पक्षों की बहस सुनकर पॉक्सो न्यायालय जैसलमेर के विशिष्ठ न्यायाधीश ने मध्यप्रदेश निवासी आरोपी को दोष सिद्ध मानकर विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई व जुर्माने से दंडित किया.

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