Ganesh Utsav: 7 सितंबर से शुरू हो रहे गणेश उत्सव को लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं. पंडाल में गणेश स्थापना करने को लेकर इस बार कुछ नई गाइडलाइन जारी भी की गई है. इस बार प्रशासन ने डीजे संचालकों पर सख्त निर्देश दिए है.
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Raipur News: रायपुर में गणेश उत्सव को लेकर प्रशासन की तैयारी तेज हो गई हैं. अब यहां तेज आवाज में डीजे बजाने पर जिला प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा. इसको लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं. तेज डीजे बजने पर पहली बार पुलिस आके समझाएगी, लेकिन फिर भी नहीं मानने पर पुलिस डीजे को उठाकर ले जाएगी. उस पूरे सिस्टम को राजसात कर लिया जाएगा.
रायपुर में प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि आवासीय क्षेत्रों में 55 डेसिबल से अधिक साउंड में डीजे बजाने पर कार्रवाई होगी. अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने एक दिन पहले डीजे संचालकों की बैठक ली थी. नियमों के उल्लंघन पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई भी होगी. इसके अलावा गणेश उत्सव समितियों के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. सभी समितियों को गणेश उत्सव के दौरान एनजीटी के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है. इसके अलावा उत्सव के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की गई है.
इन दिशा निर्देशों का करना होगा पालन
1. सड़कों पर ट्रैफिक जाम न हो, इसलिए सड़क किनारे पंडाल नहीं लगाने के लिए कहा गया है.
2. गणेश उत्सव आयोजन समितियों को एनजीटी की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा.
3. राजधानी में नियमों के हिसाब से मूर्तियों का विसर्जन होना चाहिए और पॉलिथीन के उपयोग नहीं होना चाहिए.
4. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरे और देखरेख के लिए वालंटियर रखने होंगे.
5. सिर्फ निर्धारित जगहों पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा सकता है. सिर्फ बायोडिग्रेडेबल सामग्रियां विसर्जित होंगी.
6. पंडाल की वजह से किसी भी प्रकार की गंदगी या प्रदूषण होने पर आयोजन समिति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
7. अगर कोई भी नियम का उल्लंघन होता है तो संबंधित समितियों को जिम्मेदारी ठहराया जाएगा. उस पर कार्रवाई होगी.
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