Agra News: एडीए अभी तक लोगों से बिना नक्शा फीस लिए मानचित्र स्वीकृति करता आ रहा था. अब घर बनाने के लिए नक्शा फीस देना होगा. इसका असर लोगों की जेब पर पड़ेगा.
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Agra News: आगरा में अब घर बनाना महंगा होगा. अभी तक आगरा विकास प्राधिकरण यानी एडीए विकास परमिट फीस और भवन परमिट फीस नहीं ले रहा था. अब एडीए मानचित्र यानी नक्शा पास कराने के लिए शुल्क लेगा. एडीए के अधिकार वाले क्षेत्रों में होने वाले निर्माण के लिए नक्शा पास कराने के लिए एडीए शुल्क लेगा.
विकास परमिट फीस और भवन परमिट फीस वसूलेगा एडीए
बता दें कि भवन निर्माण उपविधि में विकास परमिट फीस और भवन परमिट फीस शामिल थे. हाईकोर्ट की रोक के चलते आगरा विकास प्राधिकरण ये दोनों फीस नहीं ले रहा था. इसका मतलब एडीए लोगों से बिना नक्शा फीस लिए मानचित्र स्वीकृति करता आ रहा था. अब योगी सरकार ने निरीक्षण शुल्क का नियम बना दिया है. सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद अब आगरा विकास प्राधिकरण दोनों तरह के शुल्क वसूल करेगा.
एडीए को कितना शुल्क देना होगा
अधिसूचना के मुताबिक, विकास परमिट को निरीक्षण फीस की दर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर और भवन परमिट को निरीक्षण परमिट की दर 20 रुपये प्रति मीटर रहेगी. एडीए के अधिकारियों ने बताया कि विकास परमिट फीस, भवन परमिट फीस और निरीक्षण फीस की दर का शासनादेश लागू होने के बाद अब दोनों फीस लिए जाएंगे.
विकास परमिट फीस (हेक्टेअर में), शुल्क (रुपये में)
1 हेक्टेअर भूमि 10,000
2.5 हेक्टेअर भूमि 20,000
5 हेक्टेअर भूमि 30,000
5 हेक्टेअर से अधिक भूमि 30,000
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