Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन के लिए फिर से अधिसूचना जारी की है.3 अप्रैल से 15 अप्रैल तक फाइनल प्रस्ताव पंचायतीराज को भिजवाएं जाएगी. इसके बाद पंचायतों का भूगोल बदल जाएगा.
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Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन के लिए फिर से अधिसूचना जारी की है. अबकी बार पंचायतों में वार्डों की तस्वीर साफ हो गई है. पंचायतों में पुनर्गठन को लेकर पंचायतीराज विभाग ने सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर के बाद में अब ये तय हो गया है कि पंचायतों में कितने वार्ड होंगे.
ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों में इतने वार्ड होंगे
राज्य सरकार पंचायतों का पुनर्गठन कर रही है. आबादी के बाद सरकार ने पंचायतों में वार्डों का फार्मूला भी जारी कर दिया है, जिससे अब वार्डों का पुनर्गठन आसानी से हो पाएगा. अब 3 हजार की आबादी वाली ग्राम पंचायतों में 7 वार्ड होंगे. 3 हजार से अधिक पंचायत में प्रत्येक 1000 आबादी पर 2 वार्ड बढ़ा सकते है.
पंचायतीराज सचिव और आयुक्त जोगाराम ने इस संबंध में आदेश जारी किए है. वहीं, 1 लाख की आबादी वाली पंचायत समिति में 15 वार्ड बनेंगे. 1 लाख से अधिक आबादी पर प्रत्येक 15 हजार पर दो वार्डों की बढ़ोतरी होगी. पंचायतों में वार्डों के पुनर्गठन को लेकर पंचायतीराज ने सर्कुलर जारी किया है.
इन नियमों के तहत वार्डों की स्थिति स्पष्ट
पंचायतीराज विभाग ने पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 14 के तहत पंचायत समितियों में आबादी पर वार्डो की स्थिति स्पष्ट की है. राज्य सरकार ने 1 महीने पर सर्कुलर जारी किया था, जिसमें आबादी को लेकर स्थिति स्पष्ट की थी.
पंचायत समितियों में 40 या उससे अधिक ग्राम पंचायतों में 2 लाख या उससे अधिक आबादी है तो उसका पुनर्गठन होगा. पंचायत की आबादी न्यूनतम 3000, अधिकतम 5500 तक हो सकती है. पंचायत 2011 की जनगणना को आधार मानकर पंचायतों का पुनर्गठन किया जा रहा है.
ऐसे बदलेगा पंचायतों का भूगोल
फिलहाल पुनर्गठन को लेकर पंचायतों में 18 फरवरी तक प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे. 23 मार्च से 1 अप्रैल तक प्रस्तावों पर आपत्तियां मांगी जाएगी. 3 अप्रैल से 15 अप्रैल तक फाइनल प्रस्ताव पंचायतीराज को भिजवाएं जाएगी. इसके बाद पंचायतों का भूगोल बदल जाएगा.
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