'मच्छर' के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला, 7 साल पहले किया था कांड
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'मच्छर' के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला, 7 साल पहले किया था कांड

mp news-रतलाम में जिला कोर्ट ने हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को अजीवन कारावास के साथ 10 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई  है. यह मामला मृतक के नाम को लेकर चर्चा में है.

 'मच्छर' के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला, 7 साल पहले किया था कांड

madhya pradesh news-रतलाम में कोर्ट ने ऑटो चालक की हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया है, कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए अजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामला 7 साल पुराना है, जहां ऑटो चालक का शव ऑटो में ही मिला था. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था. 

 

यह मामला एक बार फिर चर्चा में है, इसका कारण है मृतक युवक का नाम. 

 

क्या है मामला

जानकारी के अनुसार, 7 साल पहले रतलाम शहर में एक ऑटो की स्टेयरिंग पर ऑटो चालक का शव मिला था. जिसकी पहचान फारूख हुसैन उर्फ 'मच्छर' के रूप में हुई थी. पुलिस जांच में यह मामला हत्या का निकला, इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों को ढूंढ निकाला. इसी मामले में अब कोर्ट का फैसला आया है. 

 

ऑटो में मिला था शव

अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि 21 जनवरी 2018 को विमल जैन ने स्टेशन रोड थाना पुलिस को सूचना दी. बताया कि सुबह करीब 8 बजे जब वह घर के बाहर अखबार लेने निकला तो देखा कि उसके घर के सामने एक ऑटो खड़ा था. ऑटो की स्टेयरिंग पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा था.

 

शरीर पर थे चोट के निशान

मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। मृतक की पहचान उसके भाई जफर हुसैन ने फारूक हुसैन उर्फ 'मच्छर' के रूप में की. शव परीक्षण में मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से चोट के निशान मिले थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादा खून बहने से मौत की पुष्टि हुई. पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की

 

मृतक से हुआ था विवाद

जांच में सामने आया कि ऑटो से कट लगने को लेकर आरोपी अक्षय सेन और सचिन बंजारा से मृतक का विवाद हुआ था. इसी दौरान दोनों ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी अक्षय सेन के घर से चाकू बरामद किया गया. मृतक के कपड़े, चाकू, मिट्टी और चाबी के छल्ले को डीएनए जांच के लिए सागर भेजा गया.

 

आजीवन कारावास की सुनाई सजा

इस मामले में कोर्ट ने आरोपी अक्षय सेन को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं, दूसरे आरोपी सचिन बंजारा को दोषमुक्त कर दिया है. अपर लोक अभियोजक ने बताया कि इस केस में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था. केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर सजा हुई. जांच में जब्त चाकू और मृतक के कपड़ों पर एक समान डीएनए प्रोफाइल मिला. घटना स्थल से मिली मिट्टी और चाबी के छल्ले की डीएनए प्रोफाइल भी चाकू और मृतक के कपड़ों से मैच खाई. इसी आधार पर कोर्ट ने अक्षय सेन को दोषी मानते हुए सजा सुनाई.

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